12 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कराना होगा शस्त्र का सत्यापन

दरभंगा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन द्वारा बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर दरभंगा जिला अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों जिनकी अनुज्ञप्ति इस जिला से निर्गत है अथवा अन्य जिलों से निर्गत हैं जो दरभंगा जिले में ओ.डी पंजी में दर्ज है,उन सभी का शस्त्र सत्यापन हेतु 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 तक 22 पुलिस थानों में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिसमें लहेरियासराय थाना/बेंता ओपी, विश्वविद्यालय थाना, नगर थाना /कोतवाली ओपी, सदर थाना /मब्बी ओपी /सोनकी ओपी/ भालपट्टी ओपी /बहादुरपुर थाना /पतोर ओपी /फेकला ओपी/ए.पी.एम थाना/हायाघाट थाना/ बिशनपुर थाना/मोरो थाना/जाले थाना/ कमतौल थाना/ केवटी थाना, सिमरी थाना, सिंहवारा थाना, रैयाम थाना, बहेरा थाना , अलीनगर थाना/ मनिगाछी थाना/ बाजितपुर ओपी/नेहरा ओपी/ बहेड़ी थाना/सकतपुर थाना /बिरौल थाना/घनश्यामपुर थाना/जमालपुर थाना/बड़गांव आपी एवं कुशेश्वरस्थान थाना, तिलकेश्वर ओपी शामिल है।

प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं क्रय किए गए गोली का भौतिक निरीक्षण /सत्यापन, शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण अवधि की जाँच एवं थाना पंजी से मिलान करेंगे।
सभी अनुज्ञप्तिधारियों निर्धारित तिथि 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 तक अचूक रूप से अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति पर धारित शास्त्र एवं उपलब्ध करतूसों का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।
सभी थाना /ओपी अध्यक्ष अपने थाने से संबंधित दंडाधिकारियों से स-समय संपर्क स्थापित कर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अंचलाधिकारी /प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन कार्य एवं विधि व्यवस्था इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्यो की व्यस्तता की स्थिति में शस्त्र सत्यापन का कार्य हेतु संबंधित अंचल / प्रखंड के राजस्व अधिकारी /प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी/ प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी/ को अपने स्तर से सत्यापन करने हेतु नामित कर जिला कार्यालय को सूचित करेंगे।

Leave a Comment