Darbhanga Court : MP/MLA के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव एवं अन्य एक

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी स्वर्गीय शिव जी यादव के पुत्र सुरेश यादव को भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। तत्पश्चात दोनो दोषियों को बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी रिज़वान अली ने बताया कि। दोनो आरोपियों के विरूद्ध इसी थाना क्षेत्र के समैला गांव निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को थाना में प्राथमिकी संख्या 4/2019 दर्ज कराया था. सुचक ने आरोप लगाया था कि वह 29 जनबरी 2019 की सुबह 6 बजे में अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। जब वह रैयाम थाना क्षेत्र के गोसाई टोला पहुंचे तब पुरब दिशा से आ रहे मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव एवं अन्य 20- 25 ब्यक्ति हथियार से लैश होकर कदमचौक के निकट उसे घेर कर गाली गलौज करने लगा। जब उसने बिरोध किया तो
मिश्री लाल यादव ने सूचक मिश्र के सर के बीच मे जान मारने की नीयत से फरसा से मारा जिससे सूचक का सर कट गया और खून बहने लगा। इसी बीच सुरेश यादव सूचक को लाठी से मारने लगा और जेब से 2300 रुपया निकाल लिया. सूचक का इलाज केवटी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में चला और फिर उसे इलाज के लिए डीएमसीएच, दरभंगा भेज दिया गया जहां उसका इलाज चला। सूचक मिश्र के व्यान पर प्राथिमिकी दर्ज की गई। कांड के अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 2019 को मामले में आरोप पत्र समर्पित किया अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले में संज्ञान लिया। अभियोजन की ओर से मामले में आठ गवाहों की गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष और वचाब पक्ष का बहस सुनने के पश्चात शुक्रवार की आर्या की अदालत ने बिधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है।

 

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