दरभंगा : आयुक्त कार्यालय के सभागार में सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ज़िला परिवहन पदाधिकारी तथा मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से *मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना* के सफल कार्यान्वयन हेतु जनप्रतिनिधि/वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय के प्रखण्डों को छोड़कर शेष सभी प्रखण्डों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
बताया गया कि प्रति प्रखण्ड अधिकतम 07 लाभुकों को बस क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 05 लाख रुपये जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभुक के खाते में दिया जाएगा।
बताया गया कि प्रत्येक प्रखण्ड से अनुसूचित जाति के 02, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 02, पिछड़ा वर्ग के 01, अल्पसंख्यक समुदाय के 01 एवं सामान्य वर्ग के 01 लाभुक को तथा जिस प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,000 के ज्यादा होगी, उस प्रखण्ड में 01 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक की आयु 18 वर्ष से अधिक, उसके पास चालक अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड, आवासीय, जाति एवं मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही लाभुक सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लाभुक द्वारा जिस प्रखण्ड से उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन किया जाएगा, उसी प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि संयुक्त रूप से भी 01 से अधिक लाभुक 01 वाहन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बताया गया कि वाहन को पाँच (05) वर्ष तक बिना संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि ऋण पर वाहन लेने की स्थिति में अनुदान की राशि का भुगतान ऋण लौटाने के लिए ही किया जाएगा। प्रखण्डवार आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसम्बर 2023 तक निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य में प्रखण्डों के दूरस्थ पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है।