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Election: मधुबनी शान्तिपूर्ण,भयरहित ,निष्पक्ष मतदान एवं पल-पल की गतिविधि पर नजर रखने एवं त्वरित कार्रवाई करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष 18 मई से सक्रिय

मधुबनी लोक सभा निर्वाचन 2024 के तहत शान्तिपूर्ण,भयरहित ,निष्पक्ष मतदान एवं पल-पल की गतिविधि पर नजर रखने एवं त्वरित कार्रवाई करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष 18 मई से सक्रिय

कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष, मीडिया नियंत्रण कक्ष एवं वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष सहित एकीकृत जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से पल-पल की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। निर्वाचन कार्य से अनुपस्थित रहने, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के आरोप में पीठासीन पदाधिकारी पर निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज।

मधुबनी : दिनांक 18.05.24 से 20.05.24 को मतदान समाप्ति के उपरांतअंतिम रूप से पोल्ड ई.वी.एम./वी.वी.पैट जमा होने तक 24×7 कार्यरत रहेगा नियंत्रण कक्ष। मतदान की अवधि या उससे पूर्व फेक न्यूज़,सूचनाओं के आदान-प्रदान पर मीडिया नियंत्रण कक्ष रख रही नजर।

06, मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पाचवां चरण के मतदान हेतु दिनांक-20.05.2024 (सोमवार) की तिथि निर्धारित की गयी है। मतदान प्रातः 07:00 बजे से संध्या 06:00 बजे संध्या तक संपन्न होगा। नियंत्रण कक्ष की केन्द्रीकृत व्यवस्था एवं मतदान के पूर्व पी.-2 (दिनांक -18.05. 2024) एवं पी.-1(दिनांक-19. 05.2024) की सभी गतिविधियों के सम्बन्ध में सुचना एकत्रित कर त्वरित रूप से सम्बंधित पदाधिकारी/ कर्मी को उपलब्ध कराते हुए निष्पादन तथा मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखने, किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण चुनाव हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण(डी.आर.डी.ए.), मधुबनी स्थित सभाकक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है।*

निर्वाचन कार्य से अनुपस्थित रहने, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के आरोप में मधुबनी विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या-282(मध्य विद्यालय, कमलपुर) के नामित पीठासीन पदाधिकारी, श्री सुरेश प्रसाद के विरुद्ध निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत पंडौल थाना में कांड संख्या-116/24 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है।*

यह नियंत्रण कक्ष दिनांक -18.05. 2024 के पूर्वाह्न 06:00 बजे से दिनांक-20.05.2024 को मतदान समाप्ति के उपरांत ई.वी. एम./वी.वी. पैट संग्रहण केंद्र अंतिम रूप से पोल्ड ई.वी. एम./वी.वी. पैट जमा होने तक 24X7 कार्यरत रहेगा। जिलाधिकारी द्वारा एकीकृत नियंत्रण कक्ष के रूप में कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष, मिडिया नियंत्रण कक्ष, वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।* *नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मतदान के दिन घटित होने वाली घटनाओं/शिकायत संबंधी कार्रवाई एवं फेक न्यूज़ पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पर नियंत्रण, सी. विजिल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत/ सुझाव पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।*

जिलास्तर पर 24×7 समेकित नियंत्रण कक्ष डी0आर0डी0ए0, मधुबनी के सभाकक्ष में की गयी है।* *नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक विधानसभा हेतु 03-03 हंटिंग लाईन के साथ टेलिफोन अधिष्ठापित किया गया है। जिसमें हरलाखी विधानसभा-06276-222136,06276-222137,06276-222138,बेनीपट्टी विधानसभा-06276-222141,06276-222142,06276-222143, बिस्फी विधानसभा-06276-222144,06276-222145,06276-06276-222146, मधुबनी विधानसभा-06276-222151,06276-222152,06276-222153 तथा दरभंगा के केवटी एवं जाले विधानसभा के लिए दरभंगा जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर 06272-240010, 06272-240011 है।*
*विधानसभा वार 24×7 हंटिंग लाइन की व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन एवं सुचना प्राप्त करने हेतु तीन ग्रुप बनाया गया है,* *जिसमे पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी दूरभाष से कोई सूचना/ शिकायत प्राप्त होती है, तो सुचना देने वाले शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता का विवरण प्राप्त करते हुए दी गई सुचना/ शिकायत को संबधित विधान सभा क्षेत्र के पंजी में अंकित करेंगे।* *साथ ही प्राप्त सभी शिकायतों को सम्बंधित सेक्टर पदाधिकारी/जोनल पदाधिकारी/ जोनल पदाधिकारी/ सुपर जोनल पदाधिकारी के दूरभाष/व्हाट्सएप्प/मेल के माध्यम से भेजते हुए की गई कार्रवाई की सुचना पंजी में अंकित करेंगे। 1950 हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत को पंजी में दर्ज करते हुए जिला नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारी को अवगत कराएँगे। कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी डिस्पैच केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी के पहुँचने की सुचना प्राप्त करने पीठासीन पदाधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी एक दूसरे से डिस्पैच केंद्र पर मिल गए है अथवा नहीं, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा अपने मतदान केंद्र से सम्बद्ध सामग्री का सामान्य एवं विशिष्ट सामग्री का थैला प्राप्त किया गया है अथवा नहीं की जानकारी प्राप्त की जायेगी।
*जिला नियंत्रण कक्ष में वायरलेस सेट के साथ वायरलेस ऑपरेटर की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
*कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को मतदान के दिन मॉक पोल प्रारम्भ होने की सूचना- प्रातः 06:00 बजे तक, मतदान प्रारम्भ होने की सुचना-प्रातः 07:15 बजे तक तथा मतदान का प्रतिशत प्रत्येक दो घंटे पर* *यथा-07:00 बजे पूर्वाह्न से 09:00 बजे पूर्वाह्न के बीच, 09:00 बजे पूर्वाह्न से 11:00 बजे पूर्वाह्न के बीच, 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अप. के बीच, 01:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप. के बीच तथा 03:00 बजे अप से 05:00 बजे अप के बीच भेजी जायेगी।*
*वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष के द्वारा दिनांक-20.05.2024 को सभी मतदान केन्द्रो पर मतदान कार्य से सम्बंधित लाइव वेबकास्टिंग का मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस हेतु विधानसभा वार पदाधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। वेबकास्टिंग से सम्बंधित सभी मतदान केन्द्रो के अनुश्रवण/ निगरानी की व्यवस्था विधान सभा वार बड़े डिस्प्ले के माध्यम से किया जाना है।*
*मीडिया नियंत्रण कक्ष के द्वारा मतदान की अवधि में या उससे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से त्वरित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जायेगा। फेक न्यूज़ का सोशल मीडिया/ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से फैलाव न हो इसके लिए नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सतत निगरानी रखी जायेगी।* *साथ ही फेक न्यूज़ का खंडन कर इसकी सुचना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया जायेगा। इस हेतु परिमल कुमार, जिला सुचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को अपने कोषांग के कर्मियों के द्वारा सतत निगरानी रखने का निदेश दिया गया है।*

*मतदान हेतु फोटो पहचान-पत्र(ईपिक) के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेजों यथा-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी(यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार है।

 

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