बैनर, दीवार लेखन आदि द्वारा निरूपित किया जाना प्रतिबंधित है
दरभंगा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कुछ दिनों में संभावित है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दरभंगा जिले के सभी 10 (दस) विधान सभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी।
बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 पूरे राज्य में लागू है, इसके अनुसार सार्वजनिक परिदृश्य में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, दीवार लेखन आदि के द्वारा विरूपित किया जाना प्रतिबंधित है।उक्त के आलोक में उन्होंने सभी संबंधित को सूचित किया कि यदि सार्वजनिक परिदृश्य में सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति पर पोस्टर,बैनर, होर्डिंग अथवा दीवार लेखन इत्यादि के माध्यम से विरूपण का कार्य किया गया है, तो उसे अविलंब हटा लें अन्यथा संबंधित पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। साथ ही उक्त को हटाने की कार्रवाई करते हुए इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित व्यक्तियों /संस्थानों आदि से वसूली कर की जायेगी।