दरभंगा : वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 के आयोजन के क्रम में परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी द्वारा प्रवेश के लिए निर्धारित समय से विलम्ब से पहुँचने की स्थिति में चहारदिवारी से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास करना अवैध है। साथ ही, यह समिति के निदेशों का उल्लंघन है तथा Criminal Trespass की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह कदाचार रहित परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास तथा आपराधिक कृत्य भी है।इस परिदृश्य में परीक्षा केन्द्र पर यदि निर्धारित प्रवेश के समय के बाद विलंब से आने वाले कोई परीक्षार्थी अवैध रूप से चहारदिवारी (Boundary) से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करता हुआ पाया जाएगा, तो ऐसे मामले को Criminal Trespass मानते हुए परीक्षार्थी को 02 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे परीक्षार्थी को केन्द्राधीक्षक द्वारा यदि परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, तो केन्द्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरूद्ध निलंबन एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का समय परीक्षा प्रारम्भ होने की निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व तक है, अर्थात् प्रथम पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न 09:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 01:30 बजे तक प्रवेश का समय निर्धारित किया गया है। प्रवेश के लिए निर्धारित इस समय का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाना अनिवार्य है।