दरभंगा : पूरे भारतवर्ष में तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। उसमें विहित प्रावधान के अंतर्गत 7 साल से अधिक सजा वाले कांडो में घटनास्थल से साक्ष्य संकलन विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किए जाने का प्रावधान है।
नए नियम में विहित प्रावधान के आलोक में जिला स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शाखा का सृजन किया गया है। जिसमें 01 पुलिस निरीक्षक, 01 वैज्ञानिक सहायक, 02 अवर निरीक्षक एवं सिपाही का प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा बैठक का आयोजन किया जिसमे गठित शाखा का सभी सदस्य शामिल हुए एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गठित शाखा द्वारा जिले में 7 साल से अधिक सजा वाले घटित सभी कांडो के घटनास्थल का निरीक्षण साक्ष्य संकलन किया जाएगा।