हड़ताल/सामूहिक अवकाश पर रहने से विभागीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण दरभंगा के 128 राजस्व कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने किया निलंबन
डीएम ने सभी निलंबित राजस्व कर्मचारियों पर आरोप पत्र (प्रपत्र – क) गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का दिया आदेश
दरभंगा : पदाधिकारी कौशल कुमार द्वारा 16 अप्रैल को अंचल कार्यालय सदर दरभंगा में पदस्थापित 10 राजस्व कर्मचारियों को अंचल कार्यालय बहादुरपुर में पदस्थापित 09 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय बहेड़ी में पदस्थापित 12 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय हायाघाट में पदस्थापित 08 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय हनुमाननगर में पदस्थापित 05 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय सिंहवाड़ा में पदस्थापित 10 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय केवटी में पदस्थापित 11 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय जाले में पदस्थापित11 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय मनीगाछी में पदस्थापित 07 राजस्व कर्मचारियों को,अंचल कार्यालय तारडीह में पदस्थापित 04 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय बेनीपुर में पदस्थापित 09 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय अलीनगर में पदस्थापित 04 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय बिरौल में पदस्थापित 07 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय गौड़ाबौराम में पदस्थापित 04 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय किरतपुर में पदस्थापित 02 राजस्व कर्मचारियों को,अंचल कार्यालय घनश्यामपुर में पदस्थापित 05 राजस्व कर्मचारियों को, अंचल कार्यालय कुशेश्वरस्थान में पदस्थापित 05 राजस्व कर्मचारियों को तथा अंचल कार्यालय कुशेश्वरस्थान पूर्वी में पदस्थापित 05 राजस्व कर्मचारियों को कुल – 128 को विभागीय निर्देशानुसार बिहार सरकारी सवेक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) में अंतर्निहित प्रतिकूल आचरण के आलोक में निलंबित किया गया।
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त विभागीय पत्रानुसार राजस्व कर्मचारी बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट)/बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ/बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 11.02.2026 से हड़ताल/सामूहिक अवकाश पर जाने के कारण विभागीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया गया है, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (विभागीय कार्यवाही) अपेक्षित है।
इसी आलोक में इन सभी 128 राजस्व कर्मचारियों पर निम्न आरोप अधिरोपित किया गया है –
1. मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में अवरोध।
2. उप-मुख्यमंत्री-सह- विभागीय मंत्री के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम का अवरोध।
3. मार्च माह में राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध।
4. राजस्व महाअभियान के तहत् प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन में अवरोध।
5. भारत की जनगणना-2027 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य को विफल करने का प्रयास।
6. मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार अंचल स्तर पर आयोजित साप्ताहिक बैठक (सोमवार एवं शुक्रवार) में असहयोग।
उपरोक्त सभी कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया है।
उक्त कृत के कारण जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा दरभंगा जिला के इन सभी 128 राजस्व कर्मचारी को बिहार सरकारी सवेक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) के प्रतिकूल आचरण के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 की कंडिका-1 अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आज दिनांक 16 अप्रैल, 2026 की तिथि से निलंबित किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को इन सभी 128 राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र (प्रपत्र-क में) गठित कर प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इन सभी 128 राजस्व कर्मचारियों पर त्वरित रूप से विभागीय कार्यवाही करते हुए सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी।